LOK ASAR SAMACHAR BALOD
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में रबी फसल हेतु 18 नवंबर 2022 को अधिसूचना जारी किया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया की इसके अंतर्गत रबी में मुख्य फसल चना तथा अन्य फसल गेंहूँ सिंचित, गेंहूँ असिंचित राई-सरसों एवं अलसी सम्मिलित है। इस योजनांतर्गत ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) शामिल हो सकते है। जिस ग्राम में अधिसूचित फसल बोये गये हैं, उस फसल का किसान फसल बीमा करा सकता है। योजना में ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा ऐच्छिक रखा गया है। फसल बीमा में शासन द्वारा निर्धारित ऋणमान के आधार पर प्रति हेक्टर 1.5 प्रतिशत प्रीमियम दर कृषकों द्वारा देय है।
उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों का फसल बीमा संबंधित बैंकों से तथा अऋणी कृषकों का फसल बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत कॉमन सर्विस सेन्टर या संबंधित बैंक में कृषकों द्वारा वास्तविक रूप बोये गये फसल क्षेत्र का बीमा करा सकते है।
फसल बीमा हेतु प्रस्ताव पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1,पी-2), नवीनतम बैंक पासबुक कॉपी, फसल बोआई प्रमाण पत्र, किसान का मोबाइल नंबर, बटाईदार, कास्तकार, साझेदार के लिए फसल साझा, कास्तकार का घोषणा पत्र देना अनिवार्य है।
ऋणी कृषकों को फसल बीमा आवरण में शामिल होने बाबत अनिवार्य रूप से केसीसी प्रदायकर्ता एवं वित्तीय संस्थान में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है।
ऋणी कृषकों को फसल बीमा आवरण में शामिल न होने बाबत, असहमति पत्र निर्धारित प्रारूप में 08 दिसंबर 2022 तक संबंधित बैंकों में जमा करना अनिवार्य है।
कृषि विभाग के उपसंचालक ने किसानो से आग्रह किया है कि अपने फसल की बीमा निकटतम बैंक शाखाओं, प्राथमिक सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र अथवा भारत सरकार की बीमा पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं।