मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदाताओं को मतदान करने की दी जाएगी अनुमति
LOKASAR BALOD
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में वोट देने के लिए निर्धारित पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिसके लिए मतदाता एपिक कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्क्रीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूएस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त सेवा पहचान पत्र व एमपीएस, एमएलएएस, एमएलसीएस को जारी किया गया अधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।