(लोक असर समाचार राउरकेला)
राउरकेला एयरपोर्ट (हवाई अड्डे) के आसपास सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर बहुमंज़िला इमारतों के निर्माण को लेकर गंभीर शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता एन सी पी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव राउरकेला निवासी ने केंद्रीय जन शिकायत पोर्टल(डी ए आर पी जी ई/ 2025/ 0008 411) के माध्यम से कहा है कि एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 की धारा के तहत निर्धारित दायरे में ऊँची इमारतों पर रोक के बावजूद पानपोस, दांडियापाली क्षेत्र में भव्य आटालिकाओं, मॉल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़े किए गए हैं। इसमें प्लूटोन मॉल,भगवती बिल्डर्स की भगवती रेजीडेंसी और अस्पतालों के पास बने बहुमंज़िला भवन शामिल हैं। यादव ने हाल ही में गुजरात में हुए हवाई हादसे का हवाला देते हुए इन इमारतों की ऊँचाई की जांच कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की है।
शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए एनओसी सेल,संलग्न कार्यालय कोलकाता ने स्पष्ट किया कि राउरकेला एयरपोर्ट एक निजी हवाई अड्डा है, जिसका संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) करती है। एयरपोर्ट प्रबंधन, स्थानीय नगर निगम एवं टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वे निर्माण की ऊँचाई को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ए ए आई) से जारी एनओसी के अनुसार सुनिश्चित करें।
एयरपोर्ट प्रबंधन ने शिकायत को सभी संबंधित हितधारकों को अग्रसारित करने की अनुशंसा की है। साथ ही, इस संदर्भ में 30 सितंबर 2015 की भारत सरकार की अधिसूचना (जी एस आर 751 ई) और 2019 की एयरोड्रम सेफगार्डिंग सर्कुलर(ए डी एस ए सी ADSAC 02/2019) का हवाला दिया गया है।
सवाल अब यह है कि क्या संबंधित प्राधिकरण राउरकेला एयरपोर्ट की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन अवैध ऊँचाइयों पर कार्यवाही करेंगे, या मामला केवल कागज़ी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाएगा। शिकायतकर्ता के अनुसार केंद्र सरकार की टीम जब सर्वें रिपोर्ट के लिए आई तब कुछ बिल्डर ने अपना काम रोक रखा था किंतु टीम लौटते ही कई मंजिलें और बढ़ा दी गई, जो बिल्डर के रसूक को स्थानीय प्रशासन पर दर्शाता है l
