LOK ASAR SAMACHAR BALOD /DHAMTARI
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ ने मामला नं. डब्ल्यूपीसी/ नं. 591/ 2012 निर्णय दिनांक 19/09/ 2022 में इंटरविनर आवेदक के रूप में शामिल हुए संगठन है। जिसका उक्त प्रकरण के निर्णय से हित प्रभावित पूरे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्गों पर हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपने हित को बचाने एवं संरक्षण करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) डायरी नं. 32837/ 2022 दिनांक 10/10/ 2022 को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ द्वारा छत्तीसगढ़ शासन व गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकैडमी के विरुद्ध याचिका दायर उक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है जो लंबित है। जिसका निराकरण होने तक सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर पृ. क्र. 20– 5/ 2022/ आ प्र./1–3 नवा रायपुर दिनांक 29/09/2022 द्वारा प्रसारित व जारी आदेश जिसके अनुसार संचालनालय चिकित्सा शिक्षा पुराना नर्सेस हॉस्टल डीकेएस भवन रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर दिनांक 14/10/ 2022 क्र. 10242/ छात्र/सचीशि/2022 का पूर्ण रूप से उक्त प्रवेश कार्यवाही को स्थगित किया जावे।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के प्रांताध्यक्ष आर एन ध्रुव द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण हित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त एसएलपी (सी) याचिका के निराकरण होने तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन स्तर पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा प्रवेश वर्ष 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णता स्थगित करने की मांग किए हैं। इस हेतु अध्यक्ष काउंसलिंग समिति संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़, संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर रोक लगाने आपत्ति किए हैं।