वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने राज्य में (मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना) लागू: आयुष जैन

(05 एकड़ भूमि वाले किसान को 100 फ़ीसदी अनुदान)

LOK ASAR SAMACHAR BALOD

   वनमंडलाधिकारी आयुष जैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा “मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना का शुभारंभ वर्तमान में किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों, अन्य हितग्राहियों के निजी भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण कर सहयोगी संस्था/निजी कम्पनियों की माध्यम से इस योजना के हितग्राहियों से उत्पाद का वापस खरीद सुनिश्चित करते हुए, उनके आय में बढ़ोत्तरी करना, काष्ठ एवं प्लाईवुड आधारित उद्योगों को बढ़ावा देते हुए अतिरिक्त कर के रूप में शासन के राजस्व में वृद्धि लाना, रोजगार सृजन करना,वृक्षारोपण कार्य में सहायोगी संस्थाओं की सहभागिता से शासन के वित्तीय भार को कम करना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के तहत् टिश्यू कल्चर सागौन, टिश्यू कल्चर बांस, मिलिया डुबिया (मालाबार नीम) एवं चंदन का रोपण हितग्राहियों के सहमति से किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भू-स्वामी, शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं जो अपने स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते है तथा निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक जो अपने भूमि पर रोपण करना चाहते है, वृक्षारोपण हेतु पात्र होंगे।
इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर (अधिकतम 5000 पौधे) पौधों के रोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा। वृक्षारोपण 5 एकड़ से अधिक भूमि में होने पर (प्रति एकड़ अधिकतम 1000 पौधे) पात्र हितग्राहियों को वन विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय अनुदान का 50 प्रतिशत ही अनुदान दिया जावेगा। शेष राशि कृषकों व हितग्राहियों को स्वयं वहन करना होगा।

इस योजना के अंतर्गत रोपण से संबंधित समस्त कार्य हितग्राही द्वारा किया जावेगा। वृक्षारोपण से संबंधित समस्त आवश्यक सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन एवं समन्वय वन विभाग द्वारा किया जावेगा। रोपण कार्य के सत्यापन पश्चात् वन विभाग द्वारा संबंधित हितग्राही के खाते में कार्य एवं निर्धारित नार्म्स अनुसार राशि हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा सहयोगी संस्था, निजी कम्पनियों के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत रोपित क्लोनल नीलगिरी, टिश्यू कल्वर बांस, टिश्यू कल्वर सागौन एवं मिलिया डुबिया (मालाबार नीम) की वापस खरीद की गारंटी होगी। रोपण क्षेत्र की घेराबंदी (फेंसिंग) एवं सिंचाई की सुविधा हितग्राही द्वारा किया जाएगा। इस योजना के हितग्राही केन्द्र राज्य शासन की अन्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। इस योजना की हितग्राही अपनी निजी भूमि के बाकी शेष हिस्सो में आवश्यकता अनुसार खेती कर सेकेंगे।

इस योजना के तहत् वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी एवं सहयोगी संस्था, निजी कम्पनियों के अमलों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर हितग्राहियों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दिया जावेगा। इस योजना में प्रस्तावित रोपण प्रजातियों के वृक्ष परिपक्व होने के पश्चात् उसका समर्थन मूल्य का निर्धारण शासन द्वारा प्रतिवर्ष किया जावेगा। इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी व मार्गदर्शन हेतु वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

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