बैंक में खाता खोलने और मोबाइल (सिम) खरीदने के लिए व् स्कूल में एड्मिसन पर ,कहीं आपसे आधार कार्ड तो नहीं माँगा जा रहा है !
LOK ASAR RAIPUR/ BALOD
अगर आप बैंक में खाता खोलने के लिए और सिम खरीदने के लिए अभी भी आधार कार्ड दे रहें है, तो आप गलत कर रहे है। मैं इस पोस्ट के जरिये आपको माननीय न्यायलय सुप्रीम का आधार कार्ड की अनिवार्यता के संदर्भ में दिए फैसले की याद दिला रहा हूँ ( 26 सितम्बर 2018 ), इस फैसले के अनुसार आधार नम्बर असैवाधानिक है, मोबाइल नम्बर और बैंक के खाते को आधार से लिंक करवाने को इस फैसले में असवैधानिक ठहराया है अर्थात *आपको मोबाइल नम्बर और आपके बैंक के खाते को आधार से लिंक करना जरुरी नही है।
इस फैसले में स्कूलों में एड्मिशन के लिए ,प्रतियोगी परीक्षाओ में भी आधार की अनिवार्यता को ख़तम कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर किसी के पास आधार नहीं है तो इस आधार पर उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। आधार कार्ड के बिना भी आपको जरुरी सेवायें मिलती रहेंगी। जनकल्याणकारी योजनाओ के लिए सब्सिडी लेने के लिए,एवं इनकम टेक्स भरने, पेन कार्ड के लिए आधार कार्ड आपको देना होगा। निजी कम्पनियाँ आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती।
सावधान रहें ,सुरक्षित रहें।
(यह संदेश निरीक्षक रोहित मालेकर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट रायपुर द्वारा प्रेषित)

