राज्य परिवर्तित सामुदायिक फेसिंग योजना में किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान

LOK ASAR BALOD

राज्य सरकार के द्वारा राज्य परिवर्तित सामुदायिक फेसिंग योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत शेष 50 प्रतिशत राशि की पूर्ति किसानों के द्वारा किया जाता है। जिसमें फेसिंग सामग्री के अंतर्गत सीमेंट, कोल एवं चैनलिंक के लिए अनुदान दिया जाता है। साथ ही शेष व्यय कृषकों को स्वयं वहन करना होता है। इसकी प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 01 लाख 8 हजार 970 रुपये है। जिसके तहत प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि 54,485 रुपये एवं अधिकतम 02 हेक्टेयर में 01 लाख 8 हजार 970 रुपये प्रदान किया जाता है।

उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि सभी वर्गों के लघु एवं सीमांत कृषक हितग्राही इस योजना के लाभ लेने के लिए पात्र है। योजना में चयनित हितग्राहियों को न्यूनतम 0.50 हेक्टेयर एवं अधिकतम 02 हेक्टेयर तक प्रत्येक हितग्राही का प्रमाणित रकबा होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ दो या दो से अधिक कृषक समूह बनाकर ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य मद में 15 हेक्टेयर, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति मद में 10-10 हेक्टेयर सहित कुल 35 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए कृषक समूह अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी एवं प्रक्षेत्र सलाहकार से संपर्क कर एवं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर ’पहले आओ, पहले पाओ’ के तहत इस योजना का लाभ ले सकते है। सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया कि उद्यानिकी फसल की सुरक्षा हेतु राज्य प्रवर्तित सामुदायिक फेसिंग योजना वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया गया है।

प्रदेश में खरीफ फसल धान की खेती के बाद जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। जिसके कारण कृषक चाहते हुए भी रबी मौसम में सब्जी आदि उद्यानिकी फसलों की खेती नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है जिससे की कृषक तीनों मौसम में उद्यानिकी फसलों की खेती व उत्पादन बढ़ाकर कृषकों की प्रक्षेत्र आय में वृद्धि की जा सके। इसके साथ ही कृषकों को वर्ष भर रोजगार के अवसर तथा नगदी फसलो का उत्पादन कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना इस योजना का उद्देश्य है।

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