छ.ग. राज्य सहकारी बैंक में भर्ती पदों के लिए जारी विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं: आर एन ध्रुव

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छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर में विभिन्न पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होने से अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग को भारी नुकसान हो रहा है। उक्त भर्ती प्रक्रिया एवं शर्तें के कंडिका एक में आरक्षण विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंचायत सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/साख/ 2014/ 5352 रायपुर, दिनांक 3. 11. 2014 के परिपालन का हवाला दिया गया है।

ज्ञात हो माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी (सी) क्रमांक 19668/ 2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिए गए अंतरिम राहत जिसमें नियुक्तियां ,चयन प्रक्रिया एवं पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है। तथा इस संबंध में नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम राहत अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ क्रमांक एफ 13–1/ 2023/ आ. प्र./ 1–3 नया रायपुर, दिनांक 03/05/ 2023 द्वारा सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आर एन ध्रुव द्वारा उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए संशोधित विज्ञापन जारी करने का अनुरोध भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, भानुप्रताप सिंह अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ शासन, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर से किए हैं।
श्री ध्रुव जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक कोई प्राइवेट बैंक नहीं है बल्कि राज्य सरकार का ही उपक्रम है। इसलिए ऐसा करने से माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के मंशा के अनुरूप सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सकेगा।

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