विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर विशेष शिविर में बाल श्रम निषेध अधिनियम की दी गई जानकारी

(दंतेवाड़ा से हमारे संवाददाता उमा शंकर की रिपोर्ट)

लोक असर समाचार दंतेवाड़ा

अध्यक्ष जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा के पैरालीगल वालिंटियर्स सुरेश कुमार नायक, शेख याकूब पासा , रवि पेद्दी , सरिता मरकाम, रनिता यादव के द्वारा 12 जून 2024 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर के अवसर पर दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर उपस्थित बच्चों और नागरिकों को बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के संबंध में विशेष जानकारी दी गई और लोगों को बताया गया कि नाबालिग बच्चों से काम करवाना एक अपराध हैं, और इसके रोक के लिए कानूनी प्रावधान निर्धारित है।
साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी देने के अलावा आगामी 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताया गया।

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