लोक असर समाचार दुर्ग/बालोद
सुबोध तिवारी
विभाग से मिली जानकारी अनुसार अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी सेल पावर हाउस में प्रवेश नहीं कर सकता। बता दें कि एन.एस.पी.सी.एल., एन.टी.पी.सी. सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड भिलाई जिला दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत संलग्न मानचित्र के अनुसार क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक कंपनी द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुरूप 09 मई 2022 से यह आदेश अधिकतम 01 वर्ष के लिए लागू रहेगा जो कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परिर्वतित भी किया जा सकता है।